विश्व उपभोक्ता दिवस
विश्व उपभोक्ता दिवस: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। हर साल को 15 मार्च को उपभोक्ता के हक की आवाज उठाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुरे विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बुनियादी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिता, जल और स्वच्छता का अधिकार मिले। उपभोक्ता को अपना सही अधिकार मिले और उपभोक्ता के लिए जागरूकता फैलाये इसलिए यह दिवस मनाया जाता है।

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उपभोक्ता सरंक्षण दिवस कब मनाया जाता है
उपभोक्ता सरंक्षण कानून की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी चाहते तह कि उपभोक्ता अपने हितों के प्रति जागरूक है। इसके लिए 15 मार्च 1962 को उन्होंने अधिकारों को ‘बिल ऑफ़ राईट्स’ में सम्मीलित करने को घोषणा को और उपभोक्ता सुरक्षा आयोग का गठन किया। उपभोक्ताओं को यह अधिकार क्रमश: सुरक्षा, सुचना, चयन एवं सुनवाई के सबंध में दिए गए थे। तभी से प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।