भारत के राष्ट्रपति-राष्ट्रपति की शक्तियां-राष्ट्रपति की योग्यता
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List of All Vice President of India in hindi
नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको List of All Vice President of India in hindi-भारत के उपराष्ट्रपति कार्य तथा शक्तियाँके बारें में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा की है| इसमें हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति की शक्तियां-उपराष्ट्रपति की योग्यता-उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया-उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया-उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी साझा की है|
भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है
भारतीय संविधान की अधिकृत अग्रत अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है पता उपराष्ट्रपति का पद की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है|उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है|-वह भारत का नागरिक हो|
भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं
– उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो|
– वह राज्यसभा का सद्स्य चुने जाने की युग्यता रखता हो|
– वः केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्रधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ पद पर न हो| इसके आलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक व् 20 अनुमोदक होने चाहिए|
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है| यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है|
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है किंतु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है|
वेतन एवं भत्ते
वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 1,25,000 प्रति माह वेतन व् अन्य भते प्राप्त होते है|
कार्य एव अधिकार
भारतीय संविधान में असामान्य स्थिति में कोई कार्य या दायित्व उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है| भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 और असामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य अधिकार सौंपता है| असामान्य स्थिति का अर्थ है कि जब किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित है और अस्वस्थ है या अन्य किसी कारण से अपना दायित्व निर्वहन करने में असक्षम है या पद त्याग कर दिया है, या उसकी मृत्यु हो गई हो|
– अनुछेद 65 के अनुसार जब हम राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भव्य व राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्तव्य का पालन नहीं करेगा|
– यह स्थिति भारत में देखने तब आई जब राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था और उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति वीवि गिरी तथा उपराष्ट्रप्ति बी डी जती ने राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाया था|
– उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है| किंतु जब वह राज्यसभा के सभापति के के रूप में कार्य करता है, तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में|
पद्च्य्युती
भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 67, 68, 71 के अनुसार उपराष्ट्रप्ति के ऐसे सकंल्प द्वारा हटाया जा सकता है| जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा की सहमती प्राप्त हो|
List of All Vice President of India in hindi
S.No. | नाम | कार्यकाल |
---|---|---|
1 | डॉ.सर्वपल्ली राधकृष्णनन (1888-1975) | 1952-1962 |
2 | डॉ.जाकिर हुसैन (1897-1969) | 1962-1967 |
3 | वराहगिरी वेंकटगिरी (1884-1980) | 1967-1969 |
4 | गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982) | 1969-1974 |
5 | बी.डी. सती (1913-2002) | 1974-1979 |
6 | न्यायमूर्ति मोहमद हिद्य्तुल्लाह (1905-1992) | 1979-1984 |
7 | आर.वेंकरमण (1910) | 1984-1987 |
8 | डॉ.शंकर दयाल शर्मा (1918-1999) | 1987-1992 |
9 | के.आर.नारायण (1920-1925) | 1992-1997 |
10 | कृष्णकान्त (1927-2002) | 1997-2002 |
11 | भौरों सिहं शेखावत(1923) | 2002-2007 |
12 | मोहमद हामिद अंसारी (1937) | 2007-2017 |
13 | वैंकया नायडू (1949) | 11 अगस्त 2017 से वर्तमान तक |
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