भारत के प्रधानमंत्री,नियुक्ति ,शक्तियाँ एवं कार्य
नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको भारत के उप प्रधानमंत्री के बारें में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा की है| इसमें हम आपको भारत के उप प्रधानमंत्री-उनकी शक्तियाँ, योग्यता, नियुक्ति की प्रक्रिया-उनका निर्वाचन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी साझा की है|
Deputy Prime Minister of India in hindi
उप प्रधानमंत्री पद के संबंध में भारतीय संविधान पूर्णतया मूक है, किंतु समय-समय पर इस पद का सृजन भी होता रहा है| उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है, और कैबिनेट मंत्री के समान ही उसकी शक्तियों व कार्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है| सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे|
मंत्री परिषद
– भारतीय संविधान में अनुछेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह से सलाह देने के लिए मंत्रीपरिषद होती है| जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है|
– 91 वां सविंधान संशोधन 2003 से केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा (केंद्र के लिए) और विधानसभा (राज्यों के लिए) कुछ कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए| तथापि छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है| दिल्ली के लिए अधिकतम 10% तथा मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं|
मंत्री परिषद का गठन
– राष्ट्रपति लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है|
– भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है|
– प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को मंत्रियों के नामों की सूची भेजता है, जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है
– ‘प्रधानमंत्री सह मंत्रियों’ के लिए आवश्यक है की वे संघ की विधायिका से सद्स्य हों|
– कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के लिए मंत्री बन सकता है, कि 2 से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा|
– भारत में ‘सामूहिक उत्तरदायित्व’ की संकल्पना का प्रावधान है, की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है|
– यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है|
संघीय विधायिका
भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति राज्य सभा एवं लोक सभा से मिलकर होता है|
भारत के उपप्रधानमंत्रीयों की सूची
S.No. | नाम | कार्यकाल | राजनीतिक पार्टी |
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1 | सरदार बल्लभ भाई पटेल | 15 अगस्त 1947 | भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस |
2 | मोरारजी देसाई | 21 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस |
3 | चौधरी चरण सिहं | 28 जुलाई 1979 | जनता पार्टी |
4 | जनजीवन राम | 9 अक्टूबर 1979 | जनता पार्टी |
5 | यशवंत राव | 10 दिसम्बर 1979 | जनता पार्टी |
6 | चौधरी देवीलाल | 19 अक्टूबर 1989 | जनता दल |
7 | लालकृष्ण आडवाणी | 29 जून 2002 | भारतीय जनता पार्टी |